लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, उनकी खुशी, उनकी मस्ती और ज़रूरतों के लिए खुद की खुशी को पीछे छोड़ देते हैं. अपने बच्चों के बारे कोई भी कुछ अनाप-शनाप बोले तो खून खौल उठता है माता-पिता का. लगता है बस चले तो गला दबा दो उसका, जिसने बच्चों पर उंगली उठाई. ऐसे में एक मां के सामने ऐसी समस्या आ खड़ी हुई, जिसका समाधान ना सूझने पर उसने लोगो से इस बारे में राय मांगी है.
सोशल प्लेटफॉर्म मम्मनेट पर एक महिला ने अपनी आपबीती बताते हुए लोगों से सुझाव की मांग की है. महिला ने बताया कि पड़ोसी ने उसके बच्चों के अपने खुद के गार्डेन में खेलने पर पाबंदी लगा दी, और बाकायदा एक धमकी भरा टेक्स्ट भेजकर इस बारे में आगाह किया. अब परेशान महिला ने पूछा है कि ऐसी स्थिती में उसे क्या करना चाहिए?
बच्चों को अपने गार्डेन में खेलने से पड़ोसी की पाबंदी
महिला को दो बेटे हैं, एक की उम्र 11 साल तो दूसरा 14 साल का है. दोनों अपने गार्डेन में फुटबॉल मैच खेलते हैं. जिसकी आवाज़ पड़ोसी को बिल्कुल पसंद नहीं. लिहाज़ा वो चाहते हैं कि, बच्चे खेलना बंद कर दे. या फिर कहीं और चले जाएं. इस पर महिला ने आपत्ति दर्ज कराई और चिंता से भी घिर गई. क्योंकि वो एक सिंगल पैरेंट है. ऐसे में उसे अकेला पाकर पड़ोसी उसपर रूआब जमाना चाहते हैं शायद. ऐसे में महिला का कहना है कि उसे वास्तव में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए.
खेल के दौरान होने वाली आवाज़े नापसंद होने का दिया हवाला, परेशान मां ने सिंगल पैरेंट होने की जताई मजबूरी
लोगों की राय, कुछ गलत नहीं कर रहे बच्चे
परेशान मां के मुताबिक बच्चों के गार्डेन में खेलने पर आपत्ति भरा मैसेज भेजने से पहले कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी. अब सीधे नाराजगी और पाबंदी वाले टेक्स्ट के साथ मुझे बताया जा रहा है. ऐसे में उसने एग्रीमेंट का ज़िक्र किया, जहां अपने-अपने गार्डेन का पूरी तरह इस्तेमाल और एंजॉयमेंट करने का हर किसी को पूरा अधिकार दिया गया था. ऐसे में यूज़र्स ने अपनी राय साझा करते हुए कहा कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है. बच्चे तो गार्डेन में खेलते हैं. वहीं एक ने कहा कि “अगर आप किसी के बगल में रहते हैं और उनके बगीचे से आवाज़ें आ रही है तो ये सामान्य जीवन का हिस्सा है. आपके बच्चे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं” हर किसी ने अपने बचपन में खेल के दौरान जो किया है ये बच्चे भी वहीं करते हैं ऐसे में उन पर रोक लगाना गलत है.
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FIRST PUBLISHED : June 23, 2022, 20:40 IST